अमरिया, पीलीभीत। जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अमरिया पुलिस ने शुक्रवार को असगर अली पुत्र बादुल्ला शाह को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया। पुलिस के अनुसार दोपहर करीब तीन बजे उसे बिलहरा के पास पीलीभीत जनपद की सीमा से बाहर छोड़ा गया।
यह कार्रवाई जिलाधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3/4 के अंतर्गत की गई। पुलिस के मुताबिक असगर अली के खिलाफ अमरिया थाने में धोखाधड़ी, मारपीट और एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस ने बताया कि वर्ष 2024 में पुलिस टीम पर ईंट-पत्थर और लाठी-डंडों से हमला किए जाने के मामले में भी असगर अली का नाम सामने आया था।
मुनादी कराकर लोगों को दी गई जानकारी
जिला बदर की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुनादी कराकर क्षेत्र के लोगों को आदेश की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक जिला बदर की छह माह की अवधि में असगर अली बिना सक्षम अनुमति के पीलीभीत जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात पुलिस ने कही।

