प्रधान पद के दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए गठित हुई समिति !

सन्त कबीर नगर
भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र एवं अखिल भारतीय जल सत्याग्रह आन्दोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय राजभर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव शैलेश कुमार राजभर द्वारा 18 परियोजनाओं में बिना कार्य करायें ही साढ़े नौ लाख रूपये का गबन किये जाने का शिकायत 18 अक्टूबर 2024 को किया गया था जिसमें जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर द्वारा नरेगा उपायुक्त प्रभात द्विवेदी एवं सहायक अधिशाषी अभियन्ता वी के गुप्ता और जिला समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र तीन सदस्यीय समिति गठित कर जांच कराया गया था जिसमें जिलाधिकारी द्वारा 16 अप्रैल 2025 को एक लाख बारह हजार रूपये गबन का दोषी पाते हुए प्रधान का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार पर रोक लगा दिया गया था जिसमें जिलाधिकारी आलोक कुमार द्वारा बघौली ब्लाक के ग्राम पंचायत भगवानपुर के बघौली ब्लाक के ग्राम पंचायत भगवानपुर के प्रधान के दायित्वों के निर्वहन एवं कर्तव्यों के पालन हेतु जिला मजिस्ट्रेट सन्त कबीर नगर आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1)(छ ) में दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम पंचायत भगवानपुर विकास खण्ड बघौली के ग्राम प्रधान पद के दायित्वों के निर्वहन एवं कर्तव्यों के पालन हेतु निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों की त्रि सदस्यों की समिति गठित कर दिया गया हैं निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य शिव कुमार, सुशीला देवी एवं राम रूप को सौंपा गया हैं

जिला मजिस्ट्रेट सन्त कबीर नगर आलोक कुमार द्वारा ग्राम पंचायत भगवानपुर विकास खण्ड बघौली तहसील खलीलाबाद जिला सन्त कबीर नगर उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत भगवानपुर के खाते से धनराशि आहरण किये जाने का डिजिटल हस्ताक्षर रामरूप को किये जाने का आदेश दिया गया हैं डिजिटल हस्ताक्षर निर्वाचित सदस्य रामरूप को दिये जाने पर ग्राम वासियों द्वारा मिष्ठान वितरण कर खुशी जताया गया एवं नारायण दत्त उर्फ छोटू नायक ने माल्यार्पण कर स्वागत किया गया स्वागत करने वालो में मुख्य रूप से विजय यादव, मोहम्मद मजीद, विकास,अंशू नायक,राम नरेश, विवेक आदि रहे।

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