उर्वरक विक्रेताओं को लाइसेंस अपडेट कराना अनिवार्य !

देवरिया
जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय कुमार सिंह ने जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को अवगत कराया है कि भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिन उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस अब तक अपडेट नहीं हुए हैं, वे अनिवार्य रूप से तत्काल अपने लाइसेंस अपडेट कराएं।
उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों, कृभको, इफको, पीसीएफ एवं एग्री जंक्शन बिक्री केंद्रों के लाइसेंस इफको द्वारा अपडेट किए जाएंगे। इनके अतिरिक्त अन्य सभी निजी थोक एवं फुटकर उर्वरक बिक्री केंद्रों के लाइसेंस “मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड” द्वारा अपडेट किए जाएंगे।
जनपद में सभी उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस अपडेट करने हेतु स्थल और तिथि निर्धारित की गई है। इस संबंध में थोक उर्वरक विक्रेता मैसर्स फर्टिलाइज़र ट्रेडर्स, भीखमपुर रोड, देवरिया को नामित किया गया है, जहां 10 मई तक लाइसेंस अपडेट की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।

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