‘‘ग्रो सेफ फ़ूड अभियान‘‘ हेतु जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को किया गया प्रशिक्षित।

संत कबीर नगर जिला कृषि रक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार यादव की अध्यक्षता में भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली एवं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की संयुक्त पहल ‘‘ग्रो सेफ फ़ूड अभियान‘‘ के अंतर्गत आज कृषि भवन सभागार जनपद संत कबीर नगर में ग्रो सेफ फ़ूड अभियान हेतु जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया। जिसमें वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए (कृषि रक्षा) अजय दीप सिंह, अपर जिला कृषि अधिकारी, डॉ बृजेश कुमार चौधरी व अन्य उपस्थित रहे।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि समस्त कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के सुसंगत नियमो का पालन किया जाये। जिसमे समस्त कीटनाशी विक्रेताओं के पास वैध कीटनाशी लाईसेंस होना अनिवार्य है। संदिग्ध, छद्म व नकली कीटनाशी रसायनों की बिक्री न की जाए। किसानों को बिल/इनवॉइस/पक्की रसीद अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। किसानों को रसायनों की संस्तुत मात्रा में ही प्रयोग हेतु जागरूक किया जाए। साथ ही प्रतिबंधित रसायनों का भंडारण/बिक्री न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अभियान से सम्बंधित कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराएं गए पोस्टर का वितरण किया गया। समस्त कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा अपने प्रतिष्ठान का नाम, प्रोपराइटर का नाम व लाईसेंस संख्या भरकर इस पोस्टर को फ्रेम करवाकर अपने प्रतिष्ठानों पर रखने एवं उल्लेखित सभी बिंदुओं का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

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