,ट्रांसपोर्टर मित्र पोर्टल के माध्यम से परिवहन कर्मकार अधिनियम के तहत कराए पंजीयन !

संत कबीर नगर दिनांक 21 जुलाई, 2025 ।* श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.04.2025 के अनुपालन में श्रम आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत विशेष पंजीयन अभियान चलाये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं, जिसके क्रम में श्रम प्रवर्तन अधिकारी, संतकबीरनगर ने जनपद के सभी ट्रान्सपोर्टरों से अपील किया है कि सभी ट्रान्सपोर्टर निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से श्रम विभाग के अन्तर्गत मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 में अपना पंजीयन अवश्य करा लें।


उन्होंने बताया कि इसके अन्तर्गत समस्त स्कूली वाहन, समस्त एम्बुलेंस, समस्त वाणिज्यिक वाहन इत्यादि सम्मिलित है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने यह अपील की है कि समस्त ट्रान्सपोर्टर एक सप्ताह के भीतर अपना पंजीयन श्रम विभाग में अवश्य करा ले, अन्यथा की स्थिति में श्रम आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में निरीक्षण की कार्यवाही करते हुए प्राभियोजन भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि चूकि उक्त प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायलय के समक्ष विचाराधीन है अतः सभी ट्रान्सपोर्टरों से पुनः अपील है कि मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत एक सप्ताह के भीतर निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पंजीयन प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।

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