संतकबीरनगर, 22जुलाई 2025
मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विशेष पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज कुमार ने जनपद के समस्त ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि वे निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से श्रम विभाग में एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से अपना पंजीयन करा लें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम के दायरे में स्कूली वाहन, एम्बुलेंस और समस्त वाणिज्यिक वाहन शामिल हैं। पंजीयन न कराने की स्थिति में श्रम विभाग द्वारा निरीक्षण कर प्राभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने दोहराया कि यह मामला फिलहाल मा. सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में सभी ट्रांसपोर्टरों से पुनः आग्रह है कि वे समयसीमा के भीतर पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। इस विशेष अभियान का उद्देश्य सभी मोटर परिवहन कर्मकारों को श्रमिक कल्याण की योजनाओं से जोड़ना और उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करना है।