Facebook Instagram Twitter Vimeo Youtube
Sign in
  • Home
  • ताजा समाचार
  • देश
  • विदेश
  • उ०प्र०
    • अयोध्या
    • औरैया
    • कानपुर नगर
    • कुशीनगर
    • गोरखपुर
    • जालौन
    • झांसी
    • देवरिया
    • पीलीभीत
    • प्रयागराज
    • बरेली
    • बस्ती
    • बहराइच
    • बाराबंकी
    • बुलंदशहर
    • मऊ
    • महाराजगंज
    • महोबा
    • मिर्जापुर
    • मुजफ्फरनगर …
    • मैनपुरी
    • लखनऊ
    • लखीमपुर खीरी
    • ललितपुर
    • वाराणसी
    • शाहजहाँपुर
    • संतकबीरनगर
    • संभल
    • सिद्धार्थनगर
    • सीतापुर
  • खेल-कूद
  • Payment
  • E-Paper
Sign in
Welcome!Log into your account
Forgot your password?
Password recovery
Recover your password
Search
निरंकार टुडे हिंदी दैनिक समाचार पत्र
  • Home
  • ताजा समाचार
    • जिलाधिकारी ने गौशालाओं का किया औचक निरीक्षण

      संगठन ने जो दायित्व सौंपा है, उसका समर्पित भाव से निर्वहन…

      कड़ाके की ठंड में नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी के प्रधानाचार्य ने…

      जिलाधिकारी ने किया गौ संरक्षण केंद्र का निरीक्षण

      राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम प्रतापपुर चीनी मिल के नई पेराई सत्र…

  • देश
    • किशना डायमंड एंड गोल्ड ज्वैलरी शॉप उरई के द्वारा कराए गए…

      यूपी सीमा से बिहार में शराब तस्करी जोरों पर !

      सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान की कथा है देवी भागवत पुराण कथा…

      हिन्दू युवा मोर्चा संघ के तत्वावधान में आगामी तिथि को होगा…

      कलश यात्रा के साथ सात दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का हुआ…

  • विदेश
    • नेपाल से भारत शराब तस्करी करते युवक को एसएसबी और पुलिस…

      बढ़नी के रेलवे स्टेशन की मुख्य द्वार पर गेट नंबर 2…

      नेपाल सीमा बढ़नी में तस्करी जोरों पर नेपाल भारत के पगडंडी…

      IND vs ENG 1st Test: दिनेश कार्तिक की एक सलाह बदल…

      मोसाद ने खामेनेई की नाक के नीचे से उड़ाए थे परमाणु…

  • उ०प्र०
    • Allअयोध्याऔरैयाकानपुर नगरकुशीनगरगोरखपुरजालौनझांसीदेवरियापीलीभीतप्रयागराजबरेलीबस्तीबहराइचबाराबंकीबुलंदशहरमऊमहाराजगंजमहोबामिर्जापुरमुजफ्फरनगर …मैनपुरीलखनऊलखीमपुर खीरीललितपुरवाराणसीशाहजहाँपुरसंतकबीरनगरसंभलसिद्धार्थनगरसीतापुर

      जिलाधिकारी ने गौशालाओं का किया औचक निरीक्षण

      एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया…

      घाटमपुर में 35 मेगावाट सोलर पार्क को रफ्तार, डीएम ने किया…

      संगठन ने जो दायित्व सौंपा है, उसका समर्पित भाव से निर्वहन…

  • खेल-कूद
    • सावधान करने वाला खुलासा: भारतीय बच्चों में 2008 के बाद की…

      IND vs ENG 1st Test: दिनेश कार्तिक की एक सलाह बदल…

      ‘Virat Kohli जैसे गया, उससे दुख हुआ’, रवि शास्‍त्री ने बीसीसीआई…

      मिचेल स्‍टार्क ने मोहम्‍मद शमी का रिकॉर्ड तोड़कर हासिल किया बड़ा…

      भारतीय अंडर 19 टीम का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी को भी मिली…

  • Payment
  • E-Paper

इराक देश के विवाह कानून में कानूनी संशोधन पारित करने के लिए तैयार है, जिसके तहत पुरुषों को नौ साल की उम्र तक की बच्चयों से शादी करने की अनुमति होगी. इतना ही नहीं, महिलाओं को तलाक, बच्चों की देखभाल और विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं. इराक की सरकार देश में विवाह कानून में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 9 साल कर दिया जाएगा, जिससे पुरुषों को छोटी बच्चियों से विवाह करने की अनुमति मिल जाएगी. प्रस्तावित कानूनी बदलाव महिलाओं को तलाक, बच्चों की देखभाल और उत्तराधिकार के अधिकारों से भी वंचित करता है. इराक की संसद, जिसमें रूढ़िवादी शिया मुस्लिम दलों के गठबंधन का प्रभुत्व है, वह एक संशोधन पर मतदान करने की तैयारी कर रही है जो देश के “पर्सनल स्टेट्स लॉ” को पलट देगा.

महिलाओं के कई अधिकार छीन लेगा नया कानून

पुराने कानून को लॉ 188 के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1959 में जब पेश किया गया था. तब इसे मध्य पूर्व के सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक माना गया थाइस कानून में इराकी परिवारों के मामलों को नियंत्रित करने के लिए कई नियम प्रदान किए गए थे जिसमें धार्मिक संप्रदाय से संबंधित मामले भी शामिल थे जिसमें धार्मिक संप्रदाय से संबंधित मामले भी शामिल थे. पुराना नियम अब्दुल करीम कासिम सरकार ने बनाया था. कासिम की पहचान प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट के तौर पर थी, जिनके समय में कई बड़े बदलाव लाए गए. इनमें से एक था- 18 साल की उम्र होने पर ही लड़कियों की शादी. विवाह की कानूनी आयु कम करने के साथ-साथ नया संशोधन महिलाओं के तलाक, बच्चों की देखभाल और उत्तराधिकार के अधिकार को भी समाप्त कर देगा.

पहले महिलाओं की नाराजगी की वजह से विफल हई थी कोशिश

सत्तारूढ़ गठबंधन का कहना है कि यह कदम इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या के अनुरूप है और इसका उद्देश्य युवा लड़कियों को “अनैतिक संबंधों” से बचाना है. लॉ 188 में संशोधन का दूसरा भाग 16 सितंबर को पारित किया गया था. यह पहली बार नहीं है जब इराक में शिया पार्टियों ने पर्सनल स्टेट्स लॉ में संशोधन करने की कोशिश की है – 2014 और 2017 में इसे बदलने के प्रयास विफल हो गए थे, जिसका मुख्य कारण इराकी महिलाओं की नाराजगी थी.