देवरिया! 09 नवंबर। जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पाण्डेय ने बताया है कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत नवंबर 2024 का आवंटित खाद्यान्न निःशुल्क वितरण हेतु 25 नवंबर तक प्राप्त करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। यह निर्देश आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी किया गया है।
अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न (17 किलोग्राम गेहूं एवं 18 किलोग्राम चावल) निःशुल्क वितरित किया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट (व्यक्ति) के हिसाब से 5 किलोग्राम खाद्यान्न (2.50 किलोग्राम गेहूं एवं 2.50 किलोग्राम चावल) निःशुल्क दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त कार्डधारकों से आग्रह किया है कि वे अपने उचित दर की दुकानों से निर्गत कार्ड के अनुसार 25 नवंबर तक निर्धारित मात्रा में माह नवंबर का खाद्यान्न प्राप्त करें।