उप कृषि निदेशक डॉ राकेश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री फसल बीमा अंतर्गत बीमित किसान भाइयों को सूचित किया है कि वर्तमान में मौसम की स्थिति खराब है, इस स्थिति में यदि आपके क्षेत्र अंतर्गत बेमौसम अतिवृष्टि /ओलावृष्टि से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अधिसूचित एवं आपके द्वारा बीमित फसल गेहूं को नुकसान पहुँचता है तो इस स्थिति में केवल वही किसान व्यक्तिगत स्तर पर योजना में नियमानुसार आपदा घटित होने के 72 घंटे के अंदर भारत सरकार के टोल फ्री नंबर-14447 पर क्षतिपूर्ति हेतु कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है। यदि बीमित फसल गेहूं काटकर खेत अथवा खलिहान में 14 दिन के अंदर रखी हुई है और अतिवृष्टि से फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसकी भी व्यक्तिगत स्तर पर शिकायत दर्ज करा सकते है।