बहराइच
ग्राम तेलिया बिराहिमपुर बेलौहरा क्षेत्र में दिनांक 19 अप्रैल 2025 को एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें गोवध के आरोप के साथ-साथ पीड़ित परिवार पर जानलेवा हमला भी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति का बछड़ा चरते-चरते गांव के पास चला गया था, जिसे गांव के ही कुछ लोगों — नफीस, हसीब, शौकत अली, इरफान , कलंदर, आदि ने पकड़कर कथित रूप से काट डाला। जब पीड़ित व्यक्ति को अगले दिन इस घटना की जानकारी मिली तो वह अपनी पत्नी के साथ गांव पहुंचा और आरोपियों से पूछताछ की।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पीड़ित और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया, उन्हें बुरी तरह मारा-पीटा जिससे वे लहूलुहान हो गए। आरोप है कि पीड़ित का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया।
परिवार वालों द्वारा घायलों को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने पहले तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की, फिर बाद में 21 अप्रैल को केस को बदलकर सिर्फ मारपीट की धाराओं में — धारा 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. — मुकदमा दर्ज किया, लेकिन गोवध से संबंधित धाराएं नहीं जोड़ीं।
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि मेडिकल जांच में भी लापरवाही बरती गई। उसकी पत्नी के अंगूठे में फ्रैक्चर होने और हाथ में सूजन के बावजूद एक्स-रे तक नहीं कराया गया।
अब पीड़ित को लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि यदि उसने पैरवी की, तो उसे व मार दिया जायेगा
पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि आरोपियों के खिलाफ गोवध की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी जान-माल की रक्षा सुनिश्चित की जाए।