संत कबीर नगर, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश के क्रम में सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड 2 सतीश कुमार के निर्देशन में आम जनमानस को नवरात्र पर्व के दृष्टिगत शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खलीलाबाद मेहदावल के रामनरेश किराना स्टोर नंदौर से 02 नमूने एक बाकला दाल का व एक नमूना साबूदाना का संग्रहित किया, साथ ही चार गुड़ निर्माता श्यामधर चौधरी पुत्र स्वर्गीय शिव पूजन रानीपुर, राम लोट चौधरी पुत्र मोतीलाल चौधरी रानीपुर, मोहम्मद जफर पुत्र मोहम्मद हुसैन, सुमन प्रकाश पुत्र रामराज रानीपुर का निरीक्षण किया गया जो बिना खाद्य पंजीकरण के खाद्य व्यवसाय संचालित कर रहे थे जिनका चालान किया गया तथा चार मीट मुर्गा विक्रेताओं अफरोज कुरैशी पुत्र असलम बखिरा, सैफ अली पुत्र अब्दुल लतीफ बखिरा, जैनुलाब्दीन पुत्र गुलाम हुसैन बखिरा, बलीउल्लाह पुत्र इम्तियाज बखिरा के बिना खाद्य पंजीकरण के व्यवसाय करने पर चालान किया गया एवं प्रतिष्ठान को बंद कराया गया।
संग्रहित किए गए नमूनों को खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा जा रहा है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
इस कार्यवाही के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह,खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश कुमार, मिश्रीलाल, सच्चिदानंदगुप्ता व पुलिस बल के लोग आदि उपस्थित रहे।