इराक देश के विवाह कानून में कानूनी संशोधन पारित करने के लिए तैयार है, जिसके तहत पुरुषों को नौ साल की उम्र तक की बच्चयों से शादी करने की अनुमति होगी. इतना ही नहीं, महिलाओं को तलाक, बच्चों की देखभाल और विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं. इराक की सरकार देश में विवाह कानून में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 9 साल कर दिया जाएगा, जिससे पुरुषों को छोटी बच्चियों से विवाह करने की अनुमति मिल जाएगी. प्रस्तावित कानूनी बदलाव महिलाओं को तलाक, बच्चों की देखभाल और उत्तराधिकार के अधिकारों से भी वंचित करता है. इराक की संसद, जिसमें रूढ़िवादी शिया मुस्लिम दलों के गठबंधन का प्रभुत्व है, वह एक संशोधन पर मतदान करने की तैयारी कर रही है जो देश के “पर्सनल स्टेट्स लॉ” को पलट देगा.
महिलाओं के कई अधिकार छीन लेगा नया कानून
पुराने कानून को लॉ 188 के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1959 में जब पेश किया गया था. तब इसे मध्य पूर्व के सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक माना गया थाइस कानून में इराकी परिवारों के मामलों को नियंत्रित करने के लिए कई नियम प्रदान किए गए थे जिसमें धार्मिक संप्रदाय से संबंधित मामले भी शामिल थे जिसमें धार्मिक संप्रदाय से संबंधित मामले भी शामिल थे. पुराना नियम अब्दुल करीम कासिम सरकार ने बनाया था. कासिम की पहचान प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट के तौर पर थी, जिनके समय में कई बड़े बदलाव लाए गए. इनमें से एक था- 18 साल की उम्र होने पर ही लड़कियों की शादी. विवाह की कानूनी आयु कम करने के साथ-साथ नया संशोधन महिलाओं के तलाक, बच्चों की देखभाल और उत्तराधिकार के अधिकार को भी समाप्त कर देगा.
पहले महिलाओं की नाराजगी की वजह से विफल हई थी कोशिश
सत्तारूढ़ गठबंधन का कहना है कि यह कदम इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या के अनुरूप है और इसका उद्देश्य युवा लड़कियों को “अनैतिक संबंधों” से बचाना है. लॉ 188 में संशोधन का दूसरा भाग 16 सितंबर को पारित किया गया था. यह पहली बार नहीं है जब इराक में शिया पार्टियों ने पर्सनल स्टेट्स लॉ में संशोधन करने की कोशिश की है – 2014 और 2017 में इसे बदलने के प्रयास विफल हो गए थे, जिसका मुख्य कारण इराकी महिलाओं की नाराजगी थी.