अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया गया है। ये अस्पताल हैं:
- अवध हॉस्पिटल, बड़गो
- बालाजी व स्टार हॉस्पिटल, बायपास
- अनामिका हॉस्पिटल, पुरानी सब्जी मंडी
- संस हॉस्पिटल, टेमा रहमत
- बालाजी हॉस्पिटल, हैसर
यह कार्रवाई इन अस्पतालों द्वारा नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के कारण की गई है। डीएम महेंद्र सिंह ने कहा कि इन अस्पतालों को लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया गया है क्योंकि वे आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे।
नियमों का उल्लंघन
- पंजीकरण और लाइसेंस: इन अस्पतालों के पास आवश्यक पंजीकरण और लाइसेंस नहीं थे।
- चिकित्सा सुविधाएं: इन अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं।
- स्वास्थ्य सेवाएं: इन अस्पतालों द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाएं मानकों के अनुसार नहीं थीं।
- लाइसेंस निरस्त: इन अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
- कार्रवाई की चेतावनी: अन्य अस्पतालों को भी चेतावनी दी गई है कि वे नियमों और शर्तों का पालन करें।
- स्वास्थ्य सेवाओं की जांच: स्वास्थ्य सेवाओं की जांच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मानकों के अनुसार हैं।
यह कार्रवाई स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मरीजों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई है।