जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास निधि, महेन्द्र सिंह तंवर ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा उ0प्र0 जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली-2017 प्रख्यापित की गयी है, जिसके नियम 18 के अनुसार न्यास के लेखों को अनुरक्षित कराये जाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKY) दिशा-निर्देशों द्वारा परिकल्पना की गई है कि जिला खनिज फाउण्डेशन (DMF) खाते का प्रतिवर्ष डी0एम0एफ0 द्वारा नियुक्त Chartered Accountant या सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से आडिट किया जायेगा और आडिट रिपोर्ट के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी। भारत सरकार द्वारा निरन्तर न्यास निधि के लेखों की सम्परीक्षा विषयक अनुश्रवण समय-समय पर किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि न्यास नियमावली-2017 के अनुसार जनपद संत कबीर नगर के न्यास के लेखों जैसे-डी0एम0एफ0 पंजिका, बैंक रिकन्सीलिएसन स्टेटमेंट, आय-व्यय विवरण पंजिका, कैश बुक, चेक रजिस्ट, बैलेन्सशीट (आर्थिक चिट्ठा) तथा अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय विवरण पंजिका का अनुरक्षण किया जाना है। न्यास नियमावली-2017 के नियम-18 के अनुसार न्यास के लेखों को अनुरक्षित किये जाने हेतु अपना-अपना ‘‘कोटेान/प्रस्ताव‘‘ खनन विभाग के ई-मेल आई0डी0-santkabirnagarmo@gmail.com या खनिज कार्यालय में 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिचित करे जिससे प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।